कार्य निष्पादन एवं आवश्यकता के आधार पर, दो युवा पेशेवरों को प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष तथा अधिकतम तीन वर्ष तक संविदा के आधार पर भर्ती किये जाने के संबंध में।